खुशखबरी! Insurance पर 18% GST हो सकता है खत्म, मिलेगा सीधा फायदा | GST on Insurance

GST Exemption on Insurance: अरे भाई, insurance वालों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है. GST Council ने life और health insurance पर लगने वाले 18% GST को हटाने का एक proposal रखा है. अगर ये proposal pass हो जाता है तो इसका सीधा फायदा policyholders को मिलेगा.

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अभी क्या लगता है GST Insurance पर?

 

बहुत से लोगों को लगता है कि insurance पर एक जैसा ही GST लगता है, पर ऐसा नहीं है. अभी अलग-अलग तरह के premiums पर GST की दरें अलग हैं:

  • Term और Health Insurance: इन पर सबसे ज़्यादा 18% GST लगता है, क्योंकि ये सिर्फ risk cover देते हैं, इसमें investment का कोई component नहीं होता.
  • Endowment Plans: इन policies में investment और insurance दोनों होते हैं. इसमें पहले साल के प्रीमियम पर 4.5% और दूसरे साल से 2.25% GST लगता है.
  • Single Premium Annuity Plan: इस तरह की policies में सिर्फ 1.8% GST लगता है.

 

क्या है GST Council की Meeting का Agenda?

 

GST Council की अगली meeting September में 54वीं बैठक होनी है. इस meeting में दो बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. पहला, insurance premiums पर GST खत्म करना, और दूसरा, GST slabs को कम करके सिर्फ 5% और 18% तक सीमित करना. इस मुद्दे पर एक Group of Ministers (GoM) भी बनाया गया था, जिसकी report इस बैठक में पेश होगी.

 

Policyholders को क्या फायदा होगा?

 

GST हटने का सबसे बड़ा फायदा term और health insurance खरीदने वालों को होगा. अभी अगर आप ₹100 का प्रीमियम देते हैं, तो उस पर ₹18 GST लगता है. अगर ये हट जाता है तो आपका premium सीधा ₹18 कम हो जाएगा. इससे लोग ज़्यादा insurance खरीदेंगे और देश में insurance penetration बढ़ेगा. सरकार का मकसद भी यही है कि आम लोगों के लिए insurance सस्ता और आसान हो.

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Insurers के लिए क्या है मुश्किल?

 

Insurance कंपनियों के लिए यह फैसला थोड़ा मुश्किल हो सकता है. अगर premiums पर GST नहीं लगेगा तो उन्हें Input Tax Credit (ITC) का फायदा नहीं मिलेगा. ITC के जरिए कंपनियां अपने खर्चों पर दिए गए tax को adjust कर लेती हैं. अगर यह फायदा नहीं मिला तो उनके operational costs बढ़ जाएंगे, जिससे उनका profit margin कम हो सकता है. इसी वजह से कुछ experts का मानना है कि कंपनियां premiums बढ़ा भी सकती हैं, जिससे GST हटने का फायदा ग्राहक तक पूरा नहीं पहुंचेगा.

 

आगे क्या हो सकता है?

 

Experts का मानना है कि GST Council को यह तय करना होगा कि insurance को “exempt” किया जाए या “nil-rated” रखा जाए. अगर इसे nil-rated रखा गया तो कंपनियां ITC का फायदा ले पाएंगी और premiums कम हो सकते हैं. सरकार का मकसद साफ है कि आम आदमी को फायदा मिले, इसलिए उम्मीद है कि Council ऐसा फैसला लेगी जिससे insurance सच में affordable हो जाए.

File:Bihar Public Service commission.jpg - Wikimedia Commons

सरकारी नीतियों और उनके सामाजिक प्रभावों पर ज़बरदस्त पकड़ रखने वाले, प्रदीप शर्मा हमारे मुख्य लेखकों में से एक हैं। वे जटिल से जटिल विषयों को भी इतनी आसानी से समझा देते हैं.

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